दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू: ऑनलाइन E-Pass के लिए कैसे करें अप्लाई, जानिए

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दो तरह के ई-पास जारी किए जाएंगे, जानिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका...

नई दिल्ली, अप्रैल 16: लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को कोरोना वायरस के हालात पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान राजधानी में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया है। डीडीएमए ने साफ तौर पर कहा है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों को ही बिना ई-पास यात्रा की छूट होगी।

दो तरह के ई-पास जारी करेगा डीडीएमए

दो तरह के ई-पास जारी करेगा डीडीएमए

डीडीएमए के मुताबिक, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दो तरह के ई-पास जारी किए जाएंगे। इनमें पहली कैटेगरी के तहत, उन लोगों को ई-पास दिए जाएंगे, जो इमरजेंसी के तौर पर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, या फिर जिन्हें कोई जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जाना है। दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत, जो लोग दिल्ली के अंदर या बाहर जरूरी सेवाओं की डिलीवरी में लगे हैं, उन्हें ई-पास दिए जाएंगे।

Recommended Video

    Delhi: जानें Lockdown में E Pass के लिए कैसे करें Apply ? । वनइंडिया हिंदी
    ई-पास के लिए इन तीन वेबसाइट पर आवेदन

    ई-पास के लिए इन तीन वेबसाइट पर आवेदन

    दिल्ली में अगर आप वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी जरूरी काम से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको ई-पास के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई-पास वेबसाइट epass.jantasamvad.org, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in और दिल्ली सरकार की वेबसाइट delhi.gov.in पर ऑनलाइन तरीके से हासिल किया जा सकता है।

    ई-पास के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

    ई-पास के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

    1:- सबसे पहले अप्लाई फॉर ई-पास पर क्लिक करें

    2:- इसके बाद सभी जरूरी जानकारी जैसे- मोबाइल नंबर, नाम, जिला, जहां जाना चाहते हैं वहां का पता, इमरजेंसी सेवा का प्रकार और यात्रा की तारीख फॉर्म में भरें।

    3:- अपने आईडी प्रूफ सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे- विजिटिंग कार्ड, बिजनेस लाइसेंस आदि अपलोड करें।

    4:- स्वीकृति बॉक्स में चेक टिक करें और फॉर्म सबमिट करें।

    5:- इसके बाद एक ई-पास नंबर जारी किया जाएगा, जिसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि कर्फ्यू पास को मंजूरी दी गई है या नहीं

    6:- वेबसाइट पर आवेदन पत्र के टॉप पर ही स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि ई-पास केवल उन लोगों के लिए जारी किया जाएगा, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं, लेकिन उनके पास सरकारी आईडी नहीं है।

    वीकेंड कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट?

    वीकेंड कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट?

    1:- सिनेमा हॉल अपनी कुल क्षमता के हिसाब से केवल 30 फीसदी लोगों की एंट्री के साथ खुलेंगे।

    2:- हर जोन में हर दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार को खुलने की इजाजत होगी।

    3:- रेस्टोरेंट और होटल केवल खाने की डिलीवरी कर सकेंगे, अंदर बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी।

    4:- वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिनकी शादी पहले से निर्धारित है, उन्हें कर्फ्यू पास दिए जाएंगे।

    5:- इसके अलावा जरूरी और गैर-जरूरी सामान के अंतर-राज्यीय परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह की सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए किसी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं है।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+