Delhi Pollution: फिर दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR की हवा, लागू किया गया GRAP-4, जानें क्या रहेगी पाबंदियां?
Delhi pollution: दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में दिल्ली की हवा फिर जहरीले स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुँचने के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने (CAQM) ने शनिवार शाम दिल्ली और इसके आस-पास के इलाक़ों में ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियाँ दोबारा लागू कर दी गई हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिर से 'गंभीर' स्तर पर पहुँच गया है। शनिवार शाम राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 428 दर्ज हुआ, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। इस गंभीर स्थिति के चलते प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

क्या होती है GRAP कैटेगरी?
गौरतलब है कि GRAP एयर क्वालिटी को चार श्रेणियों में बांटता है जिसमें 'खराब' (AQI 201-300), 'बहुत खराब' (AQI 301-400), 'गंभीर' (AQI 401-450) और 'सीवियर प्लस' (AQI 450 से अधिक)।
फिर क्यों जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा?
एक बयान के अनुसार, "शनिवार को शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 400 रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई। पश्चिमी विक्षोभ, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और संबंधित परिस्थितियों, तथा प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण रात 8 बजे यह 428 दर्ज किया गया है।
ग्रैप-4 के तहत क्या-क्या रहेगी पाबंदियां?
ग्रैप-4 के तहत, दिल्ली में सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इनसे निकलने वाली धूल प्रदूषण बढ़ाती है। ट्रकों का शहर में प्रवेश भी वर्जित है; केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सीमित अनुमति मिलेगी। भारी वाहनों का धुआँ प्रदूषण का बड़ा स्रोत है, इसलिए यह कदम ज़रूरी है।

बच्चों की सेहत के मद्देनजर, दिल्ली के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी, ताकि बच्चे जहरीली हवा में बाहर निकलने से बच सकें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रहें।
CAQM ने बताया कि ये कड़े उपाय आपातकालीन स्थिति में उठाए गए हैं, जो हवा सामान्य होने तक प्रभावी रहेंगे। आयोग ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर निकलने और प्रदूषणकारी गतिविधियों से बचने की अपील की है। हर साल सर्दी में दिल्ली का प्रदूषण चुनौती बनता है; इस बार हालात ऐसे हैं कि ग्रैप-4 जैसे अंतिम स्तर के प्रावधान लागू हुए।












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