Delhi New CM: तो क्या बिना चुनाव लड़े सीएम बन सकती हैं नुपूर शर्मा ! जानें क्या कहता है संविधान?
Delhi New CM: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election) में भाजपा ने 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। अब दिल्ली की राजनीतिक में अगर इस वक्त कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो ये कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? हर तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं और सीएम चेहरे को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम बीजेपी पार्टी से निलंबित नुपूर शर्मा का भी है।
दिल्ली में बंपर जीत के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम फेस को लेकर है। इन सबके बीच नुपूर शर्मा के सीएम बनने पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई व्यकित पार्टी से निकाले जाने या बिना चुनाव जीते भी मुख्यमंत्री बन सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं...
चुनाव नहीं जीता तो कैसे बन सकता हैं सीएम

संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, यदि किसी राज्य में पार्टी के पास बहुमत है और वो सीएम के लिए कोई नाम प्रस्तावित करती है तो उस राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों से उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकता है। भले ही उस व्यक्ति ने चुनाव ना लड़ा हो या हार गया हो बावजूद इसके वह मुख्यमंत्री बन सकता है।
माननी पड़ती हैं कुछ शर्ते
चुनाव ना लड़ने या हार जाने के बाद भी सीएम बनने के लिए कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं..
- ऐसे समय में किसी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज करनी होती है।
- उस व्यक्ति को राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना होता है।
बिना MLA सीएम बने थे ये नेता
देश में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया था। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद थे ऐसे में उन्होने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद का सदस्य बनें। ठीक इसी तरह विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी विधान परिषद के सदस्य हैं।
इस प्रकार भारतीय संविधान किसी भी आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार देती है बस उसके लिए कुछ शर्ते मान्य हैं।
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