लंबे वक्त से उत्पीड़न झेल रही बुजुर्ग महिला को हाईकोर्ट ने दी राहत, बहू-बेटे को घर से निकाला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 80 वर्षीय महिला को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महिला के बेटे, बहू और नाती-नातिन को उस घर से निकालने का आदेश दिया है, जिसमें वे एक साथ रह रहे थे। वृद्ध महिला ने उन पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
याचिकाकर्ता ने रखरखाव और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि वह संपत्ति की एकमात्र रजिस्टर मालिकिन है। उसने दावा किया कि न तो उसके बेटे और न ही उसकी बहू ने उसकी या उसके पति की कोई देखभाल की। बेटे और बहू के बीच चल रहे वैवाहिक कलह भी उसके लिए लगातार परेशानी का सबब बना रहा।

बहू-बेटे को किया बेदखल
27 अगस्त को पारित फैसले में न्यायाधीश संजीव नरुला ने कहा कि बहू के निवास का कोई अटूट अधिकार नहीं है। इस अधिकार पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के साथ विचार किया जाना चाहिए, जो उन्हें परेशान करने वाले रहने वालों को बेदखल करने की अनुमति देता है।
यह मामला एक आवर्ती सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डालता है, जहां वैवाहिक कलह न केवल शामिल दंपति के जीवन को बाधित करता है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भी काफी प्रभावित करता है। इस मामले में, बुजुर्ग याचिकाकर्ताओं को अपने जीवन के कमजोर चरण में लगातार पारिवारिक संघर्षों के कारण अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
कोर्ट ने क्या क्या कहा?
कोर्ट ने आदेश दिया कि वित्तीय सहायता शुरू होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 से 6-बेटा, बहू और दो बच्चे - संपत्ति खाली करेंगे और दो महीने के अंदर याचिकाकर्ता को खाली कब्जा सौंप देंगे। कोर्ट ने कहा कि विवरण याचिकाकर्ता के दैनिक जीवन की एक कष्टदायक तस्वीर पेश करते हैं, जो उपेक्षा, स्वास्थ्य खतरों और मनोवैज्ञानिक संकट से ग्रस्त है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई भी सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता अपनी बहू को बाहर निकालने के लिए अपने बेटे के साथ मिली हुई थी। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाली संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।
फिर भी, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहूओं को और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को दी गई परस्पर विरोधी कानूनी सुरक्षा को सुलझाने की आवश्यकता है। यह सामंजस्य विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुकूल न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में विभागीय आयुक्त के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
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