मनीष सिसोदिया का ऐलान शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल, दिल्ली में नहींं खुलेगी शराब की नई दुकान
मनीष सिसोदिया का ऐलान शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल, दिल्ली में नहींं खुलेगी शराब की नई दुकान
नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिन्स्टिर ने सोमवार को शराब की दुकान और शराब के सेवन जुड़े कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 वर्ष कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में कोई भी सरकारी शराब दुकान नहीं होगी और राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये फैसला सोमवार को सुनाया। इस आदेश के अनुसार अब दिल्ली में 21 वर्ष से कम आयु के युवा शराब का सेवन अगर करते हैं तो वो गैरकानूनी होगाशराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी। मनीष सिसेादिया ने कहा इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।
शराब माफिया पर कसा जाएगा शिकंजा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है, जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध व्यापार चलाते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शराब बेची जाएगी लेकिन अब दिल्ली में नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलेप करेगी।
बता दें मुंबई समेत कुछ शहरों में जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है उनको हार्ड शराब पीने पर बैन है और 21 वालो को शराब और बीयर की अनुमति है। न्यूयॉर्क में शराब पीने की लीगल उम्र 21 वर्ष और लंदन जैसे शहरों में पीने की उम्र 18 है।












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