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Delhi AQI: दिल्ली में फिर सांस लेना मुश्किल, डीजल जनरेटर निर्माण पर रोक, GRAP-II की पाबंदियां

Delhi AQI: दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले ही इस बार प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। यहां अब प्रशासन ने GRAP-II के निर्देश जारी किए हैं। 22 अगस्त को यानी मंगलवार को सुबह से ही जीआरएपी समिति के निर्देश लागू हो जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में उन सभी कार्यों पर रोक लग जाएगी जिनसे प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना रहती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार (21 अक्टूबर) सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 307 के स्तर पर रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के शकूरपुर और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छा गई। यहां AQI 346 पर पहुंच गया।

दिल्ली में खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति GRAP का दूसरा चरण लागू करने का फैसला किया है। अपने ताजा निर्देश में कहा है कि GRAP-II के तहत एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा नियमों को लागू किया जाएगा।

Delhi AQI GRAP-II restrictions

अपने ताजा आदेश में सीएक्यूएम ने कहा, "हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास के तहत उप-समिति ने निर्णय लिया कि जीआरएपी-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा। GRAP-I के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 22.10.2024 को सुबह 8:00 बजे से पहले से जीआरएपी का दूसरा चरण लागू किया जाएगा।

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