Delhi Air Pollution: दिल्ली में GRAP- 4 को हटा, AQI में सुधार, अब क्या रहेगा खुला और क्या बंद?
Delhi Air Pollution GRAP- 4: दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा के बीच लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने GRAP-4 के कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अभी भी GRAP के स्टेज-1, 2 और 3 के नियम लागू रहेंगे और कई पाबंदियां जारी रहेंगी।
AQI में सुधार, इसलिए हटाया गया GRAP-4
CAQM की GRAP उप-समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंगलवार (20 जनवरी) को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। इससे पहले सोमवार को AQI 410 और रविवार को 440 था। यानी राजधानी 'गंभीर+' श्रेणी से बाहर आ चुकी है। इसी आधार पर आयोग ने GRAP-4 हटाने का निर्णय लिया, ताकि जनजीवन को कुछ राहत दी जा सके।

GRAP-4 गया, लेकिन GRAP-3 की सख्ती बरकरार
भले ही सबसे सख्त चरण हट गया हो, लेकिन GRAP-3 के तहत कई अहम प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर ढील दी गई तो प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। यही वजह है कि निर्माण, उद्योग और वाहनों को लेकर नियमों में कोई नरमी नहीं की गई है।
निर्माण कार्यों पर अब भी ब्रेक लगा रहेगा
GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े काम पूरी तरह बंद रहेंगे। मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, पेंटिंग, प्लास्टर, टाइलिंग और फर्श का काम फिलहाल नहीं किया जा सकेगा। रेडी मिक्स कंक्रीट यानी RMC प्लांट्स भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसी सामग्री के ट्रांसपोर्ट पर भी रोक जारी रहेगी।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ा शिकंजा
औद्योगिक गतिविधियों पर भी सख्ती बनी रहेगी। स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, खनन से जुड़े काम और अवैध ईंधन का इस्तेमाल करने वाली यूनिट्स को बंद रखने के निर्देश हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाए।
गाड़ियों को लेकर क्या नियम लागू हैं?
वाहनों पर लगी पाबंदियां भी जारी रहेंगी। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन और अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक रहेगी, जब तक वे CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI मानकों के अनुरूप न हों।
क्या रहेगा खुला, किसे मिली राहत
जरूरी सेवाओं को पाबंदियों से बाहर रखा गया है। मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, रक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सफाई और कचरा प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी जारी रहेंगे। कुछ बेहद जरूरी निर्माण कार्यों को सख्त धूल नियंत्रण शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। हालात बिगड़ने पर स्कूलों को हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में चलाने का विकल्प भी प्रशासन के पास रहेगा।
कुल मिलाकर GRAP-4 हटना राहत की खबर जरूर है, लेकिन यह साफ है कि दिल्ली-एनसीआर को अभी लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी सी लापरवाही फिर से हवा को जहरीला बना सकती है, इसलिए सख्ती फिलहाल जारी रहेगी।












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