दिल्ली में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार के दो अहम आदेश सोमवार से हुए लागू
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से टीकाकरण अभियान को लेकर कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। एक तो दिल्ली में अब कोरोना का टीका सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगा करेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी दिल्ली सरकार ने टीका लगवाने के लिए कह दिया है। हालांकि ऐसे लोगों को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक टीका लग सकेगा।

वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हुए हैं ये फैसले
इसके अलावा सोमवार से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हर वैक्सीनेशन सेंटर पर कम-से-कम 6 साइट जरूरी करने का आदेश भी लागू हो गया है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए हमने बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने के आदेश दिए हैं।
18 मार्च को जारी किया गया था आदेश
बता दें कि दिल्ली में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 18 मार्च को दो अलग-अलग आदेश जारी किए थे, जो सोमवार से दिल्ली में लागू हो गए हैं। एक अन्य आदेश में दिल्ली में सोमवार से हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 वैक्सीनेशन स्लॉट करने का आदेश दिया गया है। अभी तक ये लिमिट 100 थी।












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