डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी ठहराया है। साथ ही विधायक के सहयोगी कपिल नागर को भी दोषी करार दिया है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने रंगदारी के लिए आपराधिक साजिश रचने और मृत राजेंद्र सिंह को धमकी देने के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है। मृतक एक डॉक्टर था और टैंकरों से पानी सप्लाई का काम भी करता था।

वहीं, विधायक जारवाल के वकील, वकील रवि द्राल ने कहा कि एफआईआर में केवल आईपीसी की धारा 306 और 34 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन, हमें पता चला है कि उन्हें आईपीसी की धारा 306, 120 बी और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें भी दोषी ठहराया गया है। इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगली सुनवाई 13 मार्च को है।
13 मार्च को अगली सुनवाई
तीसरे आरोपी हरीश जारवाल को आपराधिक धमकी के अपराध में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) मनीष रावत ने बहस की। कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों और अभियोजन पक्ष को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को सुनवाई के लिए 13 मार्च को होगी।
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