छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में OBC वर्ग को मिलेगी जमीन आवंटन में छूट

रायपुर, 01 फरवरी। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पिछड़ी जातियों को जमीन खरीदी में आरक्षण देने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए।बैठक के बाद सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे , जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत लीज रेंट की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

bhupesh baghel

भूपेश कैबिनेट में हुए कुछ अन्य अहम फैसले

(1) छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ''जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट'' हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत ''इलेक्ट्रिक व्हीकल और लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र'' के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।

(3) कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी करने के निर्णय लिया गया है।

(5) नगर निगम और उनके इन्वेस्टमेंट एरिया की संपत्तियों की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया।

(6) छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई और परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के लकड़ी को ट्रांसपोर्ट परमिट से मुक्त किया गया है।

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