CG Bharatmala Project: राजनांदगांव और मानपुर जिले के 80 गांवो में जमीन खरीदी-ब्रिक्री पर लगी रोक
छत्तीसगड़
में
भारतमाला
परियोजना
के
तहत
बनने
वाले
रायपुर-हैदराबाद
कॉरिडोर
के
लिए
किसानों
की
भूमि
अधिग्रहित
करने
की
प्रक्रिया
में
अब
तेजी
आएगी।
केंद्रीय
राष्ट्रीय
राजमार्ग
प्राधिकरण
(NHI)
के
द्वारा
भारतमाला
परियोजना
के
संबंध
में
राजनांदगांव
व
मामपुर
जिला
कलेक्टरों
को
पत्र
जारी
किया
गया
है।
दो
कलेक्टरों
को
जारी
किए
गए
पत्र
में
चिन्हित
भूमि
के
डायवर्सन,
नामांतरण,
खरीदी
ब्रिकी
पर
रोक
लगाने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।
80 गांवो की सूची जारी नहीं होगा, नहीं होगा डायवर्सन
अगर आप भी जमीनी खरीदी बिक्री का काम करते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि राजनांदगांव और मानपुर मोहला के कलेक्टरों को जारी दोनों जिले के 80 गांव की सूची भेजी गई है। जिसमें राजनांदगांव के डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, अंबागढ़ चौकी ब्लाक के इन 80 का नाम शामिल है। गांव में अब ही भूमि खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया जाएगा। नामांतरण व डायवर्शन, रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को उम्मीद है अब इस भारतमाला परियोजना में अब तेजी आई है।
छत्तीसगढ़ में 92 किमी लंबी होगी सिक्सलेन सड़क
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कलकत्ता एक्सप्रेस वे तैयार किया जा रहा है। मानपुर मोहला - राजनादगांव से दुर्ग के पाटन क्षेत्र होकर रायपुर के आरंग तक पहुंचेगी। यह एक एक्सप्रेस वे एक नेशनल हाइवे से अलग एक इकोनॉमिकल कॉरीडोर के रूप में तैयार होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 किमी की सिक्सलेन सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लंबाई 48.73 कि.मी. होगी। दुर्ग में 25 और राजनांदगांव में लगभग 20 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
2297 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्सप्रेस वे
दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण के तरह 2297 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य किया गया है। जिसके लिए 2025 तक कि समय सीमा तय की गई है। जिसमें किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत किसानों की कृषि भूमि अर्जित की जाएगी। अब यह राजनादगांव से दुर्ग तक सड़क बनाने डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नेशनल हाइवे प्राधिकरण के डायरेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भु अर्जन के लिए राजनांदगांव और मानपुर मोहला कलेक्टर को पत्र जारी किया है। इन क्षेत्रों के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
किसानों को चार गुना अधिक मिलेगा मुआवजा
भू अर्जन अधिनियम 1956 के अनुसार किसानों को भूमि मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। बताया गया कि इस क्षेत्र में भू अर्जन की राशि का आकलन, गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। उसी हिसाब से किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और चार गुना मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनांदगांव के 19 डोंगरगांव के 15 छूरिया के 17, मोहला के 7 और अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के 22 गांव शामिल है। इसी तरह दुर्ग के 26 गांवो के किसानों का भु अर्जन किया जा चुका है। अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांव की भूमि का अर्जन किया जा जाएगा।
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