जीएसटी: 2 करोड़ रुपए तक की कर चोरी पर मिलेगी तुरंत जमानत, जानिए कब होगी गिरफ्तारी
नए नियम के तहत अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए तक का टैक्स चोरी किया है तो यह एक जमानती अपराध होगा। इस अपराध पर व्यक्ति को तुरंत जमानत मिल जाएगी।
नई दिल्ली। जीएसटी को विवादों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सकार ने नियमों को थोड़ा नरम करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए तक का टैक्स चोरी किया है तो यह एक जमानती अपराध होगा। इस अपराध पर व्यक्ति को तुरंत जमानत मिल जाएगी। गौरतलब है कि जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक में यह भी संकेत मिले हैं कि जीएसटी कानून 1 जून से लागू हो सकता है।

जीएसटी की आखिरी बैठक में ही यह भी फैसला किया गया था कि गिरफ्तारी के प्रावधान को सिर्फ धोखाधड़ी और जमा किए गए टैक्स को तय समय तक सरकारी खजाने में जमा न कराने जैसे मामलों तक ही सीमित रखा जाएगा। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 1860 के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी ऐसे अपराध हैं, जिनके लिए जमानत नहीं मिलती है यानी ऐसे मामलों में सिर्फ कोर्ट ही जमानत दे सकता है। हालांकि, सर्विस टैक्स मामले में 50 लाख से अधिक का टैक्स न जमा करने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है।












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