Big News: इस बैंक के खाताधारकों को लगा झटका, RBI फैसले के बाद ग्राहक खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रुपए
Big News: इस बैंक के खाताधारकों को लगा झटका, RBI फैसले के बाद ग्राहक खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रुपए
नई दिल्ली, 7 फऱवरी। सहकारी बैंक मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर हैं। बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से पाबंदी को बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पाबंदी बढ़ाए जाने के बाद अब बैंक के खाताधारक मई 2022 तक अपने बैंक खाते से 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे। बैंक पर बढ़ाई गई इस पाबंदी की सूचना आरबीआई की ओर से नोटिफिकेश जारी कर दी गई है।

इस बैंक के खाताधारकों को लगा झटका
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कर्नाटक के मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक, देवंगरे पर लगे प्रतिबंधों को अगले तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी RBI के इस निर्देश के बाद बैंक पर लगी पाबंदी अब मई 2022 तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस बैंक पर सबसे पहले मई 2019 में रिजर्व बैंक द्वारा पाबंदी लगाई गई थी। जिसके बाद बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे समय-समय पर बढ़ाया है। एक बार फिर से इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं इस आदेश के बाद बैंक के खाताधारकों को अपने खाते से मात्र 1000 रुपए तक निकालने की ही छूट हैं।

बैंक नहीं बांट सकेगा लोन, कैश निकासी की सीमा निर्धारित
आरबीआई ने बैंक की आर्थिक स्थिति और बैंक द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण उसपर ये पाबंदी लगाई थी। आरबीआई द्वारा लगाई गई पाबंदी के नियमों के मुताबिक मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक न तो लोन बांट सकेगा, न ही निवेश कर सकेगा। नियम के मुताबि बिना आरबीआई की मंजूरी के बैंक न तो लोन बांट सकेगा, न ही निवेश कर सकेगा, न ही निवेश हासिल कर सकता है और न ही किसी भी तरह की देनदारी कर सकेगा। इसके अलावा बैंक बिना आरबीआई की मंजूरी के न तो कोई नया जमा स्वीकार कर सकता है और ही दे सकता है।

इन बैंकों को बंद कर चुका है RBI
आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर उसे बंद कर दिया। बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंक को जारी रखना खाताधारकों के लिए खतरनाक था,जिसके चलते बैंक ने ग्राहकों के हित को देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं बैंकों की जांच करते हुए आरबीआई ने कई बैंकों भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। बड़े सरकारी बैंकों से लेकर निजी सेक्टर के बैंकों पर आरबीआई ने पेनेल्टी लगाई है। बैंकिंग अधिनियम और आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण कई बैंकों पर ये पेनेल्टी लग चुकी है।












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