SBI खाताधारकों के लिए बड़ी खबर: 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएगा फंड ट्रांसफर का नियम, पैसे भेजने पर देना पड़ेगा 5% टैक्स

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर अलर्ट किया है। बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को 1 अक्टूबर 2020 से बदले वाले नियम को लेकर जानकारी साझा की है। बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को एक बार फिर से याद दिलाया है कि 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने पर आपको टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने के नियमों में बदलाव किया है। अब विदेश फंड भेजने पर सरकार लोगों के टैक्स वसूलेगी। यानी अगर आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप उनके खर्च के लिए यहां से पैसे भेजते हैं तो आपको अब इस रकम पर टैक्स देना पड़ेगा।

 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम

1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम

1 अक्टूबर से बदल जाएगा फंड ट्रांसफर करने के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने 7 लाख रुपए से अधिक रकम विदेश भेजने पर टैक्स वसूलने का नया नियम बना दिया है। केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बाद लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसा भेजने पर अब टैक्स का भुगतान करना होगा। लोगों को अब 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा।

 इन लोगों को दी गई छूट

इन लोगों को दी गई छूट

हालांकि सरकार ने कुछ मामलों में छूट भी दी है। जैसे अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए 7,00,000 रुपए तक की रकम भेजते हैं तो आपको TCS टैक्स भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन अगर रकम 7 लाख से अधिक की है तो आपको 0.05 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप किसी टूर पैकेज के लिए विदेश पैसे भेज रहे हैं तो आपको टीसीएस नहीं देना होगा। 7 लाख से अधिक की रकम विदेश भेजन पर आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। टीसीएस तभी लगेगा जब रेमिटेंस पहले से टीडीएस(TDS) के दायरे में आने वाली आय से न हो। अगर आपने पहले से टीडीएस के रूप में टैक्स दे दिया है तो आपको टीसीएस नहीं देना पड़ेगा।

क्या है नया नियम

क्या है नया नियम


1 अक्टूबर से सरकार ने TCS (Tax Collected at Source) से जुड़ा एक नया नियम लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत इनकम टैक्स की धारा 206C (1G) के तहत TCS के दायरे को बढ़ाते हुए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी इसे लागू करने का फैसला किया गया है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से एक वित्तीय वर्ष में अगर आप 7 लाख या उससे अधिक की रकम विदेश भेजते हैं तो आपको TCS का भुगतना करना होगा।

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