खुशखबरी: जल्द ही 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी!
बताया जा रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार ग्रेच्युटी को लेकर एक नया नियम ला सकती है, जिसके तहत 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी का पैसा प्रोविडेंट फंड की तरफ ट्रांसफर किया जा सकेगा।
नई दिल्ली। अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपको जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जल्द ही आपको 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। दरअसल, बताया जा रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार ग्रेच्युटी को लेकर एक नया नियम ला सकती है, जिसके तहत 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी का पैसा प्रोविडेंट फंड की तरफ ट्रांसफर किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ग्रेच्युटी का पैसा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करना होता है।

अगर केन्द्र सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव कर दिया तो हो सकता है कि आपकी ग्रेच्युटी को प्रोविडेंट फंड की तरह ही ट्रांस फर किया जा सके। इस तरह से किसी की ग्रेच्युटी का कोई नुकसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि इसके लिए हर कर्मचारी को एक यूनीक नंबर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार चाहती है कि ग्रेच्युटी का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसलिए वह श्रम संगठनों और श्रम मंत्रालयों के बीच बातचीत कर रहे हैं। ये भी पढ़ें- ऐसे 7 ट्रांजेक्शन, जिनके बारे में बिना आपके बताए ही पता चलता है आयकर विभाग को
बढ़ेगी प्राइवेट कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा
जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी 20 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केन्द्र ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए। आपको बता दें कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 10 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा 20 लाख रुपए तक पर मिलता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग में एक बिल पेश किया जाएगा। यह कदम सातवें वेतन आयोग की उस सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को कर मुक्त किए जाने की बात कही गई थी।












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