खुशखबरी: होली से ठीक पहले मोदी सरकार ने दिया तोहफा, PF की टैक्स छूट की सीमा हुई डबल
खुशखबरी:PF की टैक्स छूट की सीमा हुई डबल
नई दिल्ली। Provident Fund. भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने की दिशा में आज केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के अधिकतम सालाना पीएफ योगदान की सीमा को दोगुना करते हुए इसे ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएफ (PF) में कर्मचारी के अधिकतम सालाना योगदान की रकम 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिसपर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
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पीएफ अंशधारकों को बड़ी राहत
आम बजट की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएफ अंशधारकों( PF) को सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा । लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2021 में चर्चा के दौरान पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के कर मुक्त रकम की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। वित्तमंत्री ने कहा कि पीएफ पर मिलने वाले ये इस टैक्स में छूट का लाभ उन्हें मिलेगा, जहां नियोक्ता की ओर से PF में योगदान नहीं किया जाता ।
कितने लोगों को होगा फायदा
पीएफ में टैक्स फ्री निवेश का दायरा बढ़ने से केवल 1 फीसदी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। वित्त विधेयक 2021 में संशोधन पर चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भविष्य निधि पर मिलने वाले टैक्स फ्री निवेश बढ़ाने का लाभ सिर्फ 1 फीसदी लोगों को मिलेगा, क्योंकि बाकी लोगों का भविष्य निधि में योगदान 2.5 लाख से कम है। जिनपर इस घोषणा को कोई असर नहीं होने वाला है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो लोग वॉलिंटियरी प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ में निवेश करते हैं।












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