PF Alert: 6 करोड़ पीएफ धारकों के लिए 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, कोविड एडवांस को लेकर मिली खुशखबरी
PF Alert: 6 करोड़ पीएफ धारकों के लिए 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, कोविड एडवांस को लेकर मिली खुशखबरी
नई दिल्ली, मई 31। नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी खबर है। 1 जून से पीएफ से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने कर्मचारिय़ों को बड़ी राहत देते हुए दूसरी बार भी कोविड एडवांस की सुविधा दे दी है। कर्मचारी चाहे तो अपने भविष्य निधि से दूसरी बार भी कोविड एडवांस ले सकते हैं। 1 जून से ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड धारकों के लिए अहम नियम मं बदलाव किया है।

1 जून से बदल जाएंगे PF से जुड़े ये नियम
पीएफ खाताधारकों के लिए 1 जून से अहम नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जून से पीएफ खाते से आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किल हो सकती है। ऐसा करने वालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप बिना देर किए अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक कर लें।
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क्या है EPFO का नया नियम
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत 1 जून से नया नियम लागू करत हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान नहीं भरा जा सकगा। ऐसे में इन कर्मचारियों के पीएफ खाते में कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। उनके खाते में सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन ही जमा होगा। ये जिम्मदारी ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को दी है कि वो अपने कर्मचारियों के पीएफ खाते को आधार से लिंक करें।

कैसे लिंक करें पीएफ से आधार
ईपीएफओ ने कहा है कि सब्सक्राइबर्स अपने यूएएन नंबर को भी आधार से वेरिफाइ कर लें। ऐसे में आप आसानी से अपने अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं ईकेवाईसी के जरिए आप अपने आधार कार्ड को यूएएन से लिंक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे भरकर आप आधार लिंक कर सकते हैं।

दूसरी बार ले सकते हैं कोविड एडवांस
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने कहा है कि सब्सक्राइबर्स दूसरी बार भी नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत पीएफ खाताधारक अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 75 फीसदी हिस्सा य तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम को एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं।












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