कैबिनेट ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में दी ढील, वाहन परीक्षा पास करें चलाएं ई-रिक्शा
नई
दिल्ली।
अब
दिल्ली
में
ई-रिक्शा
चलाने
के
इच्छुक
लोगों
को
सरकार
की
वाहन
परीक्षा
पास
करनी
होगी।
सरकार
ने
ई-रिक्शा
चालकों
के
लिए
नियमों
में
ढील
को
मंजूरी
प्रदान
की
है।
नियमानुसार
केवल
ड्राइविंग
लाइसेंस
वालों
को
ही
ई-रिक्शा
चलाने
की
अनुमति
नहीं
मिलेगी।
बल्कि
जो
वाहन
चलाने
की
परीक्षा
को
पास
कर
लेंगे
वह
भी
ई-रिक्शा
चलाने
के
लिए
मान्य
होंगे।
गौरतलब
है
कि
दिल्ली
उच्च
न्यायालय
ने
सुरक्षा
चिंताओं
के
मद्देनजर
ई-रिक्शा
पर
प्रतिबंध
लगा
दिया
था
और
सरकार
से
नये
नियम
बनाने
को
कहा
था।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सूत्र ने बताया, मंत्रिमंडल ने ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी मानदंडों में ढील देने की मंजूरी दी है। बताया किसी व्यक्ति के पास हल्के मोटर वाहन को चलाने का एक साल का लाइसेंस होने पर ही उसे वाणिज्यिक वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस देने संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा वैध इकाई है और अब वाहन चलाने की परीक्षा पास करने वाले किसी भी चालक को लाइसेंस दिया जा सकता है।
सरकार ने अक्तूबर में ई-रिक्शा सड़क पर लाने के लिए नियम अधिसूचित किए थे जिसके तहत ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस अनिवार्य था और इसकी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई थी। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम 2014 अधिसूचित किया है जिससे विशेष उद्देश्यीय बैटरी चालित वाहनों को सड़क पर लाने का रास्ता साफ हुआ था।
राष्ट्रीय राजधानी की सडकों पर इस बैटरी चलित वाहनों का फिर से चलने का मार्ग साफ हो गया है।