कोरोना संकट: RBI ने दी कर्जदारों के बड़ी राहत, तीन महीने तक EMI और ब्याज से राहत
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते तमाम कंपनी, दफ्तर, फैक्ट्री बंद हैं। ऐसे में इस संकट के बीच लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि आखिर वह कैसे अपने लोन की किश्त का भुगतान करेंगे। लेकिन इन तमाम लोगों को चिंता को समझते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों पर उपभोक्ताओं के हर तरह की किश्त को तीन महीने तक के लिए टालने की अनुमति दे दी है।
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1 मार्च 2020 से किश्तों पर छूट
शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी कॉमर्शियल बैंक, जिसमे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, स्थानीय बैंक शामिल हैं, को ऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन, एनबीएफसी को इस अनुमति दी जाती है कि वह तीन महीने के लिए लोन की किश्त पर 1 मार्च 2020 से मोरेटोरियम दे सकते हैं।
तीन महीने नहीं कटेगी किश्त
आरबीआई के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आपके बैंक से हर महीने कटने वाली ईएमआई अगले तीन महीने तक नहीं कटेगी। ऐसे में तीन तीन महीने खत्म होने के बाद ही लोन की किश्त आपके बैंक खाते से कटेगी। आरबीआई ने कहा कि यह विशेष छूट कोरोना वायरस के चलते आए संकट की वजह से दी जा रही है। ऐसे में लोन की शर्तों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि आरबीआई की ओर से इस राहत का ऐलान वित्त मंत्रालय के सिफारिश पर किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को ईएमआई, लोन, ब्याज को लेकर पत्र लिखा था।
क्या है मोरेटोरियम
इसका मतलब होता कि कि एक निश्चित अवधि के लिए आपको ईएमआई का भुगतान नहीं करना होता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलिडे भी कहते हैं। इसे ऐसी परिस्थिति में दिया जाता है जब को व्यक्तिगत रूप से कुछ समय के लिए वित्तीय संकट से गुजर रहा है। लिहाजा अपनी वित्तीय हालत को बेहतर करने के लिए मोरेटोरियम दिया जाता है।
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