रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक समेत इन तीन बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर
बैंकिंग न्यूज: रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक समेत इन तीन बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली, मई 21। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नियमों का उल्लघंन करने वाले तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम का दिशानिर्देशों का उल्लघंन करने वाले सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक क साथ-साथ नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। बैंकिंग अधिनियम की अनदेखी करने के चलते इन बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है।
बैंकों पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
केंद्रीय बैंक रिजरव बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी यूनियन बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। बैंक के दवारा एमएसएमई निर्देश, 2017 में प्रावधानों का उल्लघंन करने और एजुकेशन लोन स्कीम के सुरक्षा जरूरतों की अनदेखी करने के अलावा कृषि सेक्टर के लिए बांटे जाने वाले लोन को लेकर नियमों को अनदेखी की है।
इसके अलावा तमिननाड मर्केटाइल बैंक पर साइबर सुरक्षा संरचना के निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते उस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना ठोका है। इस बैंक पर जमा धनराशि पर ब्याज दर में नदेखी, केवाईसी के नियमों का उल्लघंन करने के चलते उसपर 90 लाख का फाइन लगाया है। इन बैंकों के अलावा पुणे की डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरबीआई ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है।