1 जुलाई से IT रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार हुआ अनिवार्य
अब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। इसके साथ-साथ पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार जरूरी होगा।
नई दिल्ली। एक जुलाई से आयकर रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साल 2017-18 से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ने वित्त विधेयक 2017 में आयकर रिटर्न फाइल करने के दौरान आधार नंबर जरूरी करने का ऐलान किया था। हालांकि उस समय सरकार की ओर से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था।

आधार को लेकर वित्त विधेयक में किया गया था ऐलान
अब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके साथ-साथ पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया जाएगा। एक जुलाई से जो भी पैन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे उन्हें आधार नंबर देना होगा। वहीं जिन लोगों के पैन कार्ड पहले से हैं उन्हें आधार नंबर से लिंक करना जरुरी होगा। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं होगा, वो अमान्य हो जाएगा।
फिलहाल देशभर में करीब 25 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड धारक हैं। वहीं आधार कार्ड की बात करें तो देश में 111 करोड़ लोगों के आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि इस पूरी कवायद के पीछे सरकार की मंशा एक ही है कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए आधार कार्ड ही मुख्य पहचान पत्र रहेगा। सरकार ने वित्त विधेयक 2017 में इसका जिक्र किया है।












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