31 जुलाई से पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना

नकम टैक्स रिटर्न भरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटन भरने की आखिरी तारीख है। इसिलए अगर आपने अभी तक आईटीआईर जल्द भर लें, नहीं को आपको लेट भरने के लिए फीस चुकाना पड़ेगा।

Income Tax Return

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटन भरने की आखिरी तारीख है। इसिलए अगर आपने अभी तक आईटीआईर जल्द भर लें, नहीं को आपको लेट भरने के लिए फीस चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न किन लोगों को फाइल करना है और उन्हें कितना फीसदी टैक्स देना है जानिए-

31 जुलाई है आखिरी तारीख

31 जुलाई है आखिरी तारीख

लोग 31 जुलाई से पहले तारीख से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लें, नहीं तो उन्हें लेट फीस देनी होगी। अगर आप इस बात लेकर कंफ्यूज हैं कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं तो इससे जानिए। अगर आपकी टैक्सेबल (ग्रॉस) इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको टैक्स नहीं देना है। वहीं इस राशि से अधिक इनकम वाले सभी लोगों को टैक्स भरना है, लेकिन सबका स्लैब अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

जानें अपना टैक्स स्लैब

जानें अपना टैक्स स्लैब

वित्त वर्ष 2017-18 के टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 से 5 लाख की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, तो टैक्स 20 फीसदी जाएगा। वहीं अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये से भी ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी टैक्स जमा करना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है तो आपको सरचार्ज भी देना होगा।

50 लाख से ज्यादा की इनकम पर देना होगा सरचार्ज

50 लाख से ज्यादा की इनकम पर देना होगा सरचार्ज

50 लाख से 1 करोड़ के बीच इनकम वाले लोगों को 10 फीसदी तक सरचार्ज देना होगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ये सरचार्ज बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगा। टैक्सपेयर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।

तैयार रखें ये कागजात

तैयार रखें ये कागजात

टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको अपने सभी दस्तावेजों को रेडी रखना होगा। वित्तीय लेनदेन से जुड़े सभी कागजातों की जरूरत टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पड़ सकती है। इसके साथ फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, पैन कार्ड, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक डीटेल, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड तैयार रखें। इन सबके अलावा बाकी जरूरी कागजात भी तैयार रखें जिसकी जरूरत आईटीआर फाइल करते वक्त पड़ सकती है।

नहीं भरा आईटीआर तो देनी होगी लेट फीस

नहीं भरा आईटीआर तो देनी होगी लेट फीस

इसके बाद आप जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आईटीआर फाइल करें। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। ये लेट फीस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लगेगी। 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर भरने पर आपको 5 हजार रुपये लेट फीस के देने होंगे।

31 जुलाई से पहले भरें आईटीआर

31 जुलाई से पहले भरें आईटीआर

31 दिसंबर के बाद आईटीआर भरने पर लेट फीस 10,000 रुपये हो सकती है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो ये फीस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। टैक्सपेयर्स इस लेट फीस से बचने के लिए 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।

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