'मोदी सरनेम' को लेकर अब पटना कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, सुशील मोदी की दायर याचिका पर 12 अप्रैल को पेशी
पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है। सुशील मोदी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

Rahul Gandhi Modi Surname: मोदी सरनेम को लेकर अब पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका दिया है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने राहुल गांधी को बुलाया है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुशील मोदी ने मोदी सरनेम के खिलाफ बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है।
बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं। वहीं, इससे पहले सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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बता दें कि 23 मार्च को सूरत के जिला एंव सत्र न्यायालय की एक सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। जिसके बाद राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस बीच राहुल गांधी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह उसी जगह रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां उन्होंने 'मोदी सरनेम' को लेकर विवादित भाषण दिया था। दरअसल, राहुल गांधी कोलार (Kolar) में पांच अप्रैल से अपनी रैली का शुभारंभ करने जा रहे हैं।
राहुल गांधी की इस रैली की बात करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी कोलार में अपनी सत्यमेव जयते रैली शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे यहां से चुनावी यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया था। 2019 के चुनावों के लिए कोलार में एक रैली में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भगोड़े व्यवसायियों ललित मोदी और नीरव मोदी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी पर एक स्पष्ट कटाक्ष किया था।
भाजपा सांसद सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि बिहार के तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और राहुल गांधी को समन जारी किया था। वह पटना आए थे और उन्हें जमानत मिल गई। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है। उनके वकील को आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
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