बिहारः शरद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दिया था भड़काऊ भाषण
नालंदा। जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ गुरुवार को बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के SGM वन प्रभाकर झान ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जारी किया गया है। बता दें साल 2015 में पूर्व जदयू नेता शरद यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि साल 2019 में उन्होंने 21 मई को आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद वे जमानत पर थे।

मामला आरोप गठन के लिए लंबित चला आ रहा था। न्यायालय ने शरद यादव को उपस्थित होने के लिए कई बार समय दिया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। यही नहीं इसी वर्ष 25 जनवरी को उपस्थित नहीं होने पर जज ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए समय दिया था। बावजूद इसके वे न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शरद यादव की तरफ से कोर्ट में किसी तरह की पैरवी की गई। इस मामले में बिहारशरीफ के तत्कालीन सीओ सुनील कुमार वर्मा ने बिहार थाने में शरद यादव के खिलाफ FIR कराई थी। इसमें पुलिस ने जांच के दौरान 28 दिसंबर 2015 को जमानत दी थी।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरुची कुमारी ने बताया कि साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में संबोधन के दौरान शरद यादव ने धार्मिक कटाक्ष किया था। उन्होंने भाषण के दौरान कहा था कि अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो जो हिन्दू हैं स्वर्ग में नहीं जाएंगे और जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के पास जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।