Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

बिहार: पहले होगा चेहरा स्कैन, फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग करने जा रहा नया प्रयोग, जानिए

नगर निकाय आम चुनाव के मद्देनज़र हाल ही में डॉ. दीपक प्रसाद (आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग) ने प्रेदश के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक ली थी।

पटना, 24 अगस्त 2022। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसी क्रम में पहली बार चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। मतदान में फ़र्ज़ीवाड़ा रोकने के लिए चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके मद्देनज़र मतदाताओं का पहले चेहरा स्कैन होगा उसके बाद वह वोट डाल पाएंगे। आपको बता दें कि अससे पहले चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदाताओं की पहचान अंगुलियों की जांच के ज़रिए की थी, ताकि चुनाव में कोई फ़र्ज़ी मतदान नहीं कर पाए।

अक्टूबर में मतदान होने के आसार

अक्टूबर में मतदान होने के आसार

बिहार में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि सितंबर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं अक्टूबर में मतदान होने के आसार हैं। सभी जिलाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी है। वहीं सभी जिलों को चुनाव कोषांगों के गठन करने के साथ ही मतदाताओं की सूची में सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है।

नगर निकाय आम चुनाव के मद्देनज़र बैठक

नगर निकाय आम चुनाव के मद्देनज़र बैठक

नगर निकाय आम चुनाव के मद्देनज़र हाल ही में डॉ. दीपक प्रसाद (आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग) ने प्रेदश के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक ली थी। राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त की बैठक मंआ सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी अनुमंडलाधिकारियों ने भी शिरकत की थी। डॉ. दीपक प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिए ली बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। ईवीएम, निकाय के तीन पदों के मुताबिक काउंटिंग हॉल, चुनाव संबंधित खर्च, मतदान सामाग्री और वितरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

आयोग करेगा आरक्षण निर्धारित

आयोग करेगा आरक्षण निर्धारित

सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग ही मेयर और डिप्टी मेयर आरक्षण निर्धारित करेगा । इसके साथ ही नगर निगम के मेयर/उप मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद आरक्षण भी आयोग ही करेगा। इसके अलावा अलग-अलग वार्डों के पार्षद के आरक्षण निर्धारण जिलेवार किया जाएगा। ग़ौरतलब है कि 25 से 31 अगस्त तक का समय आरक्षण के मद्देनज़र निर्धारित किया गया है।

मतदान संबधिंत ज़रूरी कामों को जल्द निपटाने का निर्देश

मतदान संबधिंत ज़रूरी कामों को जल्द निपटाने का निर्देश

राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मतदाताओं की पहचान चेहरे के ज़रिए करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मेयर/ उप मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदों के लिए आरक्षण आयोग की तरफ से निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को चुनाव संबंधी कोषांगों के गठन का निर्देश, मतदाता सूची में सुधार, वोटिंग के लिए जीआईएस मैपिंग के ज़रिए बूथों का गठन और ईवीएम की जरूरत का आंकलन करते हुए फर्स्ट लेवल चेकिंग करने का भी निर्देश दिया गया है।

ये भी पढ़ें: बिहार: विधानसभा स्पीकर को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म, विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+