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Bihar Assembly Election Date: किस सीट के लिए कब होगा नामांकन और क्या होंगे नियम? जानिए पूरी डिटेल

Bihar Assembly Elections Date: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन की तारीख भी तय हो गई है। पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। प्रदेश के 7.43 करोड़ मतदाता इस चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं। इनमें से 14 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार अपना वोट डालेंगे।

पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 17 अक्टूबर तक है। जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

Bihar Assembly Elections

Bihar Assembly Election Date: नामांकन तारीखों के बारे में जान लें

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो फेज में वोटिंग होगी और मतगणना 14 को की जाएगी। इसके साथ ही अगले 5 साल के लिए प्रदेश की सियासी किस्मत की चाबी किसके हाथ में होगी, यह स्पष्ट हो जाएगा।

⦁ 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन दाखिल करने की अवधि अगले 7 कामकाजी दिनों के लिए होती है। यह 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा।

⦁ नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

नामांकन से जुड़े ये सारे नियम होंगे प्रभावी

⦁ अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने की अवधि 7 दिन होती है। यह प्रक्रिया केवल कार्य दिवसों में ही की जा सकती है।

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: AAP ने चुनावी तारीख से पहले जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

⦁ उम्मीदवार को अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ही जमा करना होता है। नामांकन दाखिल करने के लिए अधिकारी के कार्यालय समय में ही जाना होता है।

⦁ नामांकन पत्र निर्धारित Form 2A / 2B / 2C / 2D (चुनाव के प्रकार के अनुसार) में नामांकन दाखिल किया जाता है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर और प्रस्तावक का नाम होना जरूरी है।

⦁ मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक पर्याप्त है। स्वतंत्र उम्मीदवार या गैर-मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

⦁ प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि सिक्योरिटी डिपॉज़िट के रूप में जमा करनी होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए यह राशि अलग-अलग होती है।

⦁ अगर उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा नहीं मिलता, तो यह राशि जब्त हो जाती है।

नामांकन की जांच की होती है यह प्रक्रिया

⦁ नामांकन दाखिल होने के अगले दिन Returning Officer द्वारा सभी फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच की जाती है।

⦁ नामांकन की जांच के बाद उम्मीदवार को तीन दिन का समय दिया जाता है, जिसमें वह चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है।

⦁ नामांकन की वापसी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है।

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