Bihar Elections 2025: बिहार के वोटर नहीं हो कर भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव? क्या है नियम?
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। चुनाव का माहौल हर राज्य में खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं? अक्सर लोग यह समझते हैं कि सिर्फ उम्र या नामांकन भरना ही काफी है। लेकिन वास्तविकता में इसके अलावा भी कुछ जरूरी शर्ते हैं जिसके बिना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुछ नियम अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां कोई भी भारतीय नागरिक कहीं से भी नामांकन कर सकता है वहीं विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता है। विधनासभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का वोटर होना बहुत जरूरी है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना, निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करना और अपनी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना अनिवार्य है।

इसके अलावा उम्मीदवार को किसी अदालत द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो और वह भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध में दोषी न हो। ये नियम चुनाव आयोग द्वारा कड़ाई से लागू किए जाते हैं। बिहार या किसी भी राज्य से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशियों या डबल सिटीजन वाले लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।
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आयु सीमा का ध्यान
- विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है।
- लोकसभा चुनाव के लिए भी 25 साल की आयु अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 साल रखी गई है।
वोटर लिस्ट में नाम जरूरी
चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उस राज्य की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब साफ है, अगर कोई बिहार का वोटर नहीं है, तो वह बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकता।
चुनाव से अयोग्यता
कुछ मामलों में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, जैसे:
- अदालत द्वारा अयोग्य घोषित होना।
- भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध में दोषी होना।
- चुनाव कानून का उल्लंघन करना।












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