Anjana Om Kashyap vs Khan Sir: 'दलाली खाने वाले बिकाऊ पत्रकार', दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ? किसे लगी लताड़?

Anjana Om Kashyap vs Khan Sir: दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में अदालत ने अंजना ओम कश्यप को फिलहाल राहत नहीं दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई करते हुए शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी। आपको बता दें कि अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर समेत कई लोगों के खिलाफ ₹2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में अंजना की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

Anjana Om Kashyap vs Khan Sir

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा स्थिति में मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने अपनी याचिका में कई लोगों के खिलाफ शिकायत की है लेकिन सारे विवाद एक ही याचिका में हैं और दूसरे पक्ष की ओर से अभी कुछ भी कहा गया नहीं है इसलिए दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने अभी किसी पक्ष के दावों को सही या गलत नहीं माना है, बल्कि अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने का फैसला किया है

क्या है अंजना ओम कश्यप की मांग?

मानहानि मुकदमे में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कथित बयान और ऑनलाइन अभियान से उनकी पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उनके वकील की ओर से नामांग की गई है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कथित अपमानजनक और विषाक्त सामग्री को तुंरत हटाया जाए।

Anjana Om Kashyap vs Khan Sir

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब 29 मई को एक टीबी डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ चर्चित ऑनलाइन कोचिंग शिक्षकों और यूट्यूब वाले टीचरों को 'दो कौड़ी' का बता दिया था। जिसके बाद सारे यूट्यूबर टीचर्स उन पर बुरी तरह से भड़क गए थे। सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

खान सर जैसे लोकप्रिय टीचर ने उन्हें 'गोदी मीडिया', 'दलाली खाने वाले' और 'बिकाऊ पत्रकार' तक कह दिया था। हद तो तब हो गई जब खान सर ने सार्वजनिक रूप से उस स्कूल का नाम बताया जहां अंजना के बच्चे पढ़ते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस जानकारी का विवाद से कोई संबंध नहीं था और इससे परिवार को उत्पीड़न तथा सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

Anjana Om Kashyap vs Khan Sir

अंजना ओम कश्यप के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई

याचिका में दावा किया गया है कि 30 मई से 4 जून के बीच खान सर समेत कई लोगों ने उनके और इंडिया टुडे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई। इस मामले में खान सर के अलावा मुकदमे में खान सर के अलावा शिक्षक अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी और अरविंद भदौरिया को भी पार्टी बनाया गया है। इसी आधार पर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने अदालत से कथित आपत्तिजनक सामग्री हटाने तथा प्रतिवादियों को ऐसे बयान देने से रोकने की मांग की है

₹2 करोड़ हर्जाने की मांग

मानहानि मुकदमे में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कथित बयान और ऑनलाइन अभियान से उनकी पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है, फिलहाल अब सभी की नजर 17 जून की सुनवाई पर है, देखते हैं कि अंजना बनाम खान सर की लड़ाई में किसे जीत मिलती है लेकिन इस प्रकरण ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से हल्का मचाया हुआ है।

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