वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ओडिशा सरकार ने जारी की एसओपी, एसपी और कलेक्टर को दिए गए निर्देश
भुवनेश्वर। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की घोषणा हो गई है। 16 जनवरी से देशभर में वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इस घोषणा से पहले राज्य सरकारों ने हर तरह की तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। शुक्रवार को ओडिशा सरकार ने वैक्सीन की सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर एक एसओपी जारी की। इसमें वैक्सीन के भंडारण स्थल, ट्रांसपोर्टेशन और टीकाकरण साइट को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर और जिले के एसपी को दिए गए निर्देश
ओडिशा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके महापात्रा ने सभी कलेक्टरों और एसपी को पत्र लिखकर एसओपी के निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा गया है।
एसओपी के निर्देश-
* ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के अनुसार, सरकारी आपूर्ति के तहत COVID -19 वैक्सीन का कोई भी अनधिकृत भंडारण / वितरण / खरीद या बिक्री एक दंडनीय अपराध है और ड्रग्स नियंत्रक के साथ-साथ अन्य उपयुक्त को भी तुरंत सूचित करने की आवश्यकता है।
* कोरोना वैक्सीन के लाभार्थियों को जोड़ने के लिए CO-WIN पोर्टल डिजाइन किया गया है। COVID-19 वैक्सीन (नाम, बैच, निर्माण तिथि) का विवरण इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा और बैच नंबर के साथ टीके की खुराक प्रत्येक साइट पर केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके आवंटित की जाएगी।
* सभी आंशिक रूप से उपयोग की जाने वाली खाली वैक्सीन की शीशियों को कोल्ड चेन प्वाइंट में वापस लाने की आवश्यकता है और सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार उनका निस्तांतरण किया जाना चाहिए।
* शुरुआती चरणों में सीमित वैक्सीन की उपलब्धता के साथ, भंडारण स्थल पर, परिवहन के दौरान और सत्र स्थलों पर टीकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।