ओडिशा सरकार ने संशोधित 'ओडिशा पंचायत कानूनों' को किया अधिसूचित, अगले साल होंगे त्रिस्तरीय चुनाव

भुवनेश्वर, सितंबर 25। ओडिशा में अगले साल फरवरी के बाद पंचायत चुनाव आयोजित होने की संभावना है। इसके पहले ही राज्य सरकार ने ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में SC, ST और OBC के लिए सीटों की आरक्षण की सीमा अब 50 प्रतिशत (पीसी) सीटों तक किया जा सकता है।

Odisha

मानसून सत्र में तीन अधिनियम में हुआ था संसोधन

बता दें कि यह अधिनियम हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया था। इस दौरान ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम-1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम-1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम-1991 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया ताकि अनुसूचित जाति (SC) , अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों के आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत रखी जा सके।

इन पदों पर लागू होगी नई प्रणाली

दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 243-डी के अनुसार, राज्य सरकार के पास ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विवेकाधिकार है। इसी के अनुसार, तीन कानूनों में संशोधन किया गया। कानून में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कुल सीटों की 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं। संशोधित अधिनियम के प्रावधान सरपंच, पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर लागू किया जाएगा।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था निर्देश

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2016 में एक आदेश में सरकार को SC, ST और OBC के लिए सीटों के आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत तय करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+