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Railway यात्रियों के लिए बड़ा नियम: एक यात्री के पास ID नहीं तो पूरा PNR बिना टिकट, जानिए नया आदेश

Railway News: रेल यात्रियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सख्त अपडेट आया है। रेलवे बोर्ड ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार आरक्षित श्रेणी (स्लीपर, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर, एसी फर्स्ट क्लास आदि) में यात्रा करने वाले किसी भी PNR पर कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र (Original ID Proof) होना अनिवार्य है।

यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी आरक्षित कोच में यह पाया गया कि PNR पर दर्ज यात्रियों में से कोई भी एक व्यक्ति मूल आईडी नहीं दिखा पाया, तो उस पूरे PNR के सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्री माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरा समूह जुर्माने और दंडात्मक शुल्क के दायरे में आ जाएगा-चाहे बाकी यात्रियों के पास वैध टिकट और आईडी हो।

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मान्य मूल पहचान पत्रों की सूची

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित मूल दस्तावेज ही मान्य होंगे:

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • फोटोयुक्त राशन कार्ड
  • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • छात्रों के लिए स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी फोटोयुक्त आईडी कार्ड (वर्तमान सत्र का)
  • रेलवे द्वारा जारी सीनियर सिटीजन/दिव्यांग/आयुष्मान भारत कार्ड आदि

नोट: फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट, डिजिटल कॉपी या मोबाइल में सेव की गई इमेज मान्य नहीं होगी। मूल दस्तावेज ही स्वीकार किया जाएगा।

नियम क्यों इतना सख्त?

रेलवे बोर्ड का कहना है कि यह कदम फर्जी टिकट, अनधिकृत यात्रा और आरक्षण के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में देखा गया कि एक ही PNR पर कई लोग यात्रा करते हैं, लेकिन किसी के पास आईडी नहीं होती। इससे सुरक्षा और टिकट चेकिंग में दिक्कत आती थी। नया नियम पूरे PNR को जिम्मेदार बनाता है ताकि यात्रा करने से पहले सभी सदस्य आईडी की व्यवस्था करें।

जुर्माना और दंडात्मक शुल्क कितना लगेगा?

यदि पूरा PNR बिना टिकट माना गया तो:

  • स्लीपर क्लास: न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये + किराए का 3 गुना दंडात्मक शुल्क।
  • AC क्लास: न्यूनतम जुर्माना 440 रुपये + किराए का 3 गुना दंडात्मक शुल्क।
  • गंभीर मामलों में रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

आरक्षित टिकट बुक करते समय सभी यात्रियों के पास मूल आईडी होना सुनिश्चित करें। यात्रा से पहले एक बार सभी सदस्यों की आईडी चेक कर लें। यदि किसी यात्री की आईडी गुम हो गई है, तो वैकल्पिक मूल दस्तावेज साथ रखें। टीटीई से बहस करने की बजाय नियम का पालन करें, क्योंकि नियम अब बहुत सख्त हो गए हैं।

यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, आरक्षण की पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए है।
यात्रियों में इस नए नियम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ इसे जरूरी मान रहे हैं, तो कुछ इसे परेशानी भरा बता रहे हैं। खासकर परिवारों और ग्रुप बुकिंग करने वालों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा।

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