मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध करने के लिए सरकार ला रही है यह विधेयक

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले अवैध कालोनियों और अवैध निर्माण को वैध करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। इसके मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें तय अनुमति से 20 फीसदी अधिक निर्माण को मान्य किया जाएगा। इसके लिए शुल्क लिया जाएगा, जो बाद में तय होगा। प्रस्तावित निकाय चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रविधानों को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

Madhya Pradesh Government is bringing this bill to legalize illegal colonies

कैबिनेट की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें 15 मुद्दों पर विचार होगा। सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बजट सत्र में विधेयक लाने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र तय समय अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ गया। प्रदेश में करीब छह हजार अवैध कॉलोनियां हैं। इनके वैध होने से रहवासियों को फायदा मिलेगा और निकायों को आय होने लगेगी। वहीं, अवैध निर्माण को बीस फीसद सीमा तक मान्य करने से शुल्क प्राप्त होगा।

इसके लिए नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2021 के मसौदे पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा भिंड (मालनपुर) में सैनिक स्कूल खोलने को लेकर 50 एकड़ भूमि आवंटित करने, अस्थाई आवास में स्कूल प्रारंभ करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने सहित अन्य प्रविधान को मंजूरी दी जाएगी।

बार लायसेंस की नहीं बढ़ेगी फीस

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों के नवीनीकरण, विनिर्माण इकाइयों और बार लायसेंस व्यवस्था के लिए नीति प्रस्तुत होगी। बताया जा रहा है कि भांग की दुकानों का वार्षिक मूल्य दस प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें टेंडर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। बार लायसेंस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।

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