MP विदिशा जिले में शराब ठेका कैसे मिलेगा? जानिए पूरी प्रक्रिया, ई-टेंडर-कम-ऑक्शन की डिटेल्स और आरक्षित मूल्य
Liquor contract in Vidisha: मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत विदिशा जिले में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आज 27 फरवरी से शुरू हो गई है। इस बार जिले की कुल 74 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 18 समूहों में विभाजित कर ई-टेंडर और ई-टेंडर-कम-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से ठेके पर दिया जाएगा।
इन सभी दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य 422.68 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। शासन को इस नई नीति से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिला निष्पादन समिति पूरी नीलामी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। प्रशासन के अनुसार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है, जिसमें न तो नई शराब दुकानें खोली जाएंगी और न ही पुरानी दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा।

नई आबकारी नीति के तहत ठेका प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। इच्छुक ठेकेदारों, फर्म, कंपनियों, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंसोर्टियम को मध्य प्रदेश सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पैन कार्ड, आधार, बैंक विवरण, जीएसटी (यदि लागू) और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
इसके बाद संबंधित टेंडर नोटिस डाउनलोड कर समूहवार दुकानों की जानकारी, आरक्षित मूल्य और नियम-शर्तों का अध्ययन कर तकनीकी एवं वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी। नीलामी प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण 27 फरवरी से 2 मार्च, दूसरा चरण 3 से 5 मार्च तथा तीसरा चरण 6 से 17 मार्च 2026 तक चलेगा। यदि किसी समूह में एक से अधिक योग्य बोलीदाता शामिल होते हैं तो ई-ऑक्शन के माध्यम से अंतिम बोली लगाई जाएगी और सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ठेका प्रदान किया जाएगा।
सफल बोलीदाता को जिला निष्पादन समिति द्वारा ठेका आवंटित किया जाएगा, जिसकी वैधता 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगी। चयनित ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा में सुरक्षा राशि, लाइसेंस शुल्क और अन्य अनिवार्य शुल्क जमा करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्ष नियमों का उल्लंघन करने या डिफॉल्टर रहे ठेकेदारों को इस प्रक्रिया में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पूरी नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी।
नई नीति के तहत आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य उद्देश्य राज्य का आबकारी राजस्व बढ़ाना है। दुकानों को छोटे समूहों में बांटने से अधिक से अधिक ठेकेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इच्छुक आवेदकों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है, जबकि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में जिला आबकारी कार्यालय या संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से इस वर्ष नीलामी प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी साबित होगी।
शराब ठेका मिलने की पूरी प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग की नई नीति के तहत ठेका प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इच्छुक ठेकेदारों (व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP या कंसोर्टियम) को निम्न चरणों का पालन करना होगा:
ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:
- मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल mptenders.gov.in (MP eProcurement System) या आबकारी विभाग के विशेष पोर्टल पर जाएं।
- पैन कार्ड, GST (यदि लागू), बैंक डिटेल्स, आधार और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
- यदि पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो नया अकाउंट बनाएं और वैलिड DSC अपलोड करें।
टेंडर नोटिस और दस्तावेज डाउनलोड:
- पोर्टल पर विदिशा जिले की मदिरा दुकानों के टेंडर नोटिस (NIT) सर्च करें।
- टेंडर फॉर्म, आरक्षित मूल्य, समूहों की लिस्ट, नियम-शर्तें और अन्य दस्तावेज डाउनलोड करें।
- विज्ञप्ति में जिले की 18 समूहों की डिटेल्स (दुकानों के नाम, लोकेशन, आरक्षित मूल्य) उपलब्ध होंगी।
प्रस्ताव जमा करना (ई-टेंडर), तीन चरणों में प्रक्रिया चलेगी:
- प्रथम चरण: 27 फरवरी से 02 मार्च 2026 तक।
- द्वितीय चरण: 03 मार्च से 05 मार्च 2026 तक।
- तृतीय चरण: 06 मार्च से 17 मार्च 2026 तक।
ऑनलाइन पोर्टल पर टेक्निकल बिड (योग्यता दस्तावेज) और फाइनेंशियल बिड (बोली) अपलोड करें।
आवश्यक दस्तावेज: वित्तीय सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट), PAN, GST, बैंक गारंटी (ई-चालान या ई-बैंक गारंटी), और अन्य शर्तें।
ई-ऑक्शन (यदि जरूरी):
- यदि ई-टेंडर में एक से अधिक योग्य बोली लगती हैं, तो ई-ऑक्शन (ऑनलाइन बोली) चलेगा।
- उच्चतम बोली लगाने वाले को ठेका मिलेगा।
- प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, घर बैठे भाग लिया जा सकता है।
ठेका आवंटन और शुल्क जमा
- सफल बोलीदाता को जिला निष्पादन समिति द्वारा ठेका आवंटित किया जाएगा।
- ठेका 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक वैध रहेगा।
- सुरक्षा जमा, लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क समय पर जमा करना अनिवार्य।
महत्वपूर्ण बातें और नियम
- आरक्षित मूल्य: 422.68 करोड़ (पिछले साल से 20% अधिक)।
- समूह बनाए गए: 74 दुकानों को 18 छोटे-छोटे समूहों में बांटा गया है, ताकि ज्यादा लोग भाग ले सकें।
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं। जिला निष्पादन समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में) निगरानी करेगी।
- नई दुकानें नहीं: नीति के तहत कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी।
- अयोग्यता: यदि कोई ठेकेदार पिछले साल डिफॉल्ट करता है या नियम तोड़ता है, तो वह अयोग्य हो सकता है।
- पोर्टल: मुख्य रूप से mptenders.gov.in (MP eProcurement System) पर टेंडर जारी होते हैं। आबकारी विभाग की वेबसाइट excise.mp.gov.in पर भी अपडेट चेक करें।
- संपर्क: जिला आबकारी अधिकारी शरद पाठक या कलेक्टर कार्यालय से डिटेल्स प्राप्त करें।
क्यों बढ़ा आरक्षित मूल्य?
नई आबकारी नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ोतरी से उम्मीद है कि इस बार ज्यादा बोली लगेगी और शासन को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होने से फर्जीवाड़े की आशंका कम है। इच्छुक ठेकेदार तुरंत पोर्टल पर रजिस्टर करें और समय सीमा में आवेदन जमा करें। यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो हेल्पडेस्क या जिला आबकारी कार्यालय से संपर्क करें।
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