MP News: मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल अब खत्म होने वाली है दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जूड़ा के पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलने का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
बता दे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 15 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू की गई हड़ताल को करीब 46 घंटे बाद समाप्त कर दिया।

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉ कुलदीप गुप्ता ने कहा, "हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हड़ताल तत्काल खत्म कर रहे हैं। हालांकि, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।"
हाईकोर्ट ने दिया था हड़ताल खत्म करने का आदेश
इससे पहले, शनिवार दोपहर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने स्पष्ट किया कि हड़ताल का यह तरीका उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा, "अगर किसी की जान खतरे में है, तो क्या आप दो दिन बाद इलाज देंगे? डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी गई थी।"

पृष्ठभूमि: कोलकाता में हुई घटना
जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की शुरुआत 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना के विरोध में की गई थी। 14 अगस्त की रात इसी अस्पताल में हुई हिंसा के बाद भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
महासंघ की प्रतिक्रिया
इससे पहले, मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने कहा था कि वे देश में समान कानून की मांग कर रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश से निराश हैं। महासंघ ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट उनकी सुरक्षा की चिंताओं को उचित रूप से नहीं समझ रहा है और आंदोलन का अधिकार प्रदान करने की अपील की थी।












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