Bengaluru: रामनवमी पर बेंगलुरू में मांस की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध, BBMP ने जारी किया आदेश
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में रामनमवमी के अवसर पर मांस की बिक्री पर बैन लगाया गया है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में श्री रामनवमी के अवसर पर बीबीएमपी ने मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। 30 मार्च को बेंगलुरू की बीबीएमपी सीमा क्षेत्र के अंदर मांस की बिक्री नहीं होगी और साथ ही पशुवध वाले बूचड़खाने भी बंद रहेंगे।
याद रहे इससे पहले शिवरात्रि के अवसर पर भी 2023 में बेंगलुरू में मांस की बिक्री पर बीबीएमपी ने प्रतिबंध लगाया था।
बीबीएमपी द्वारा जारी किए एक सर्कुलर के अनुसार 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर बेंगलुरू में कहीं भी मांस की बिक्री नहीं होगी, अगर कोई इस आदेश का उलंघन करते हुए पाया जाता है, तो जिला प्रशासन द्वाारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके यानी बीबीएमपी ने 30 मार्च को रामनवमी से पहले पूरे बेंगलुरु में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक परिपत्र जारी किया। गुरुवार को बीबीएमपी सीमा में पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
बेंगलुरू नगर निकाय ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे।
बीबीएमपी ने पहले गांधी जयंती और महा शिवरात्रि पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हर साल रामनवमी और अन्य धार्मिक आयोजनों पर मांस की बिक्री और पशु वध पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा आदेश बेंगलुरू में पहली बार नहीं जारी किया गया है।












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