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जवाहर यादव हत्याकांड: करवरिया बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा

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प्रयागराज। बहुचर्चित जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, सूरजभान करवरिया और रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बीते 31 अक्टूबर को एडीजे पंचम बद्री विशाल पांडेय की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। चारों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

jawahar yadav murder case karwariya brothers get life imprisonment

क्या है जवाहर यादव हत्याकांड

बता दें, 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में तत्कालीन सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की एके-47 से हत्या कर दी गई थी। हमले में पूर्व विधायक के अलावा उनके ड्राइवर गुलाब यादव और राहगीर कमल कुमार दीक्षित की भी मौत हुई थी। हत्याकांड के चश्मदीद जवाहर यादव के भाई सुलाकी यादव ने बसपा के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

23 साल बाद आया फैसला

बीते 31 अक्टूबर को जनपद प्रयागराज न्यायालय में सुनवाई के दौरान इस मुकदमे में करवरिया बंधुओं को दोषी पाया गया था। 23 साल पहले हुए विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। चारों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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English summary
jawahar yadav murder case karwariya brothers get life imprisonment
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