अब जानवरों को सड़क पर छोड़ने वालों को भी हो सकती है सजा
नई दिल्ली। गो हत्या और बीफ बैन को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि गाय को अब सड़क पर छोड़ देने वालों को भी सजा होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सड़क पर अपने जानवरों को छोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। इन लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, पुलिस एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 289, 428, 429 तहत कार्यवाही की जा सकती है।
इन कानूनों के जरिए पशुओं को पालने वालों को अपने जानवर सड़क पर छोड़ने पर लगाम लगाया जा सकता है। पशु मालिक सड़कों पर जानवों को छोड़कर नागरिकों की जान को खतरा नहीं पैदा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गो हत्या के आरोप में आरोपी को पहले से ही सात साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि गया कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह उनके मालिकों पर बोझ बन जाती है ऐसे में वह जान अनजाने उसे छोड़ देते हैं जिसके चलते ये गायें स्टार हाउस पहुंच जाती हैं।
वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि यह तर्कंसंगत नहीं है। ऐसा करने से देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गाय बीमार हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि यह नगर निगम और सरकार की जिम्मेदारी है कि गायों के लिए पर्याप्त गोशाला बनवायी जायें जिससे कि उन्हें सड़क पर नहीं भटकना पड़े और आम जन के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो।












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