2 साल से अधिक की मिली सजा तो जाएगी विधायक और सांसद की कुर्सी

SC bars convicted MPs, MLAs from being a member of the House
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों को बड़ा झटका दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी संसद और विधानसभा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज से ही लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त करते हुए कहा है कि अगर सांसद और विधायक किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते है और उन्हें दो साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी साथ सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर ही निलंबन खत्म होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करने वाला कानूनी प्रावधान निरस्त कर दिया है। सजा मिलने के बाद उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार को कोर्ट ने खत्म कर दिया है।

इतना ही नहीं, जेल में सजा काटते हुए किसी नेता को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा और ना ही वे चुनाव लड़ सकेंगे। क्योंकि जेल जाने के बाद उन्हें नामांकन करने का हक़ नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आज से पहले सज़ा पा चुके लोगों पर ये फ़ैसला लागू नहीं होगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+