2 साल से अधिक की मिली सजा तो जाएगी विधायक और सांसद की कुर्सी

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज से ही लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त करते हुए कहा है कि अगर सांसद और विधायक किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते है और उन्हें दो साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी साथ सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर ही निलंबन खत्म होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करने वाला कानूनी प्रावधान निरस्त कर दिया है। सजा मिलने के बाद उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। साथ ही जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार को कोर्ट ने खत्म कर दिया है।
इतना ही नहीं, जेल में सजा काटते हुए किसी नेता को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा और ना ही वे चुनाव लड़ सकेंगे। क्योंकि जेल जाने के बाद उन्हें नामांकन करने का हक़ नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आज से पहले सज़ा पा चुके लोगों पर ये फ़ैसला लागू नहीं होगा।












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