भुल्‍लर की पत्‍नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा स्थगित हो मौत की सजा

Punjab militant Devinderpal Singh Bhullar
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1993 में हुए विस्फोट के मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे देवेंदरपाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पति के मृत्युदंड को तत्काल स्थगित किए जाने की अपील की। लेकिन प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोई आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने पीठ के समक्ष यह मामला पेश किया। जेठमलानी ने कहा कि मुम्बई हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की तरह भुल्लर की फांसी की भी तैयारी चल रही है।

नवनीत कौर ने अपनी याचिका में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल के अपने आदेश में भुल्लर की याचिका खारिज करते समय दिमाग से काम नहीं लिया और प्रासंगिक परिस्थिति पर विचार किए बगैर ही सम्भवत: अपनी राय बना ली थी। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को भुल्लर की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर निर्णय लेने में की गई देरी के आधार पर ेमृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की गई थी।

भूल्लर ने 14 जनवरी, 2003 को दया याचिका दायर की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 25 मई, 2011 को खारिज कर दिया था। भुल्लर को 1993 में युवक कांग्रेस कार्यालय में विस्फोट करने के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी, तथा यह हमला युवक कांग्रेस के तत्कालीन नेता एमएस बिट्टा को लक्षित था।

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