दिल्ली गैंगरेप- FIR रद्द करने की आरोपियों की याचिका खारिज

आरोपियों ने अपनी याचिका में पुलिस पर प्राथमिकी में हेरफेर करने के आरोप लगाए थे। साथ ही यह भी कहा था कि पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए यातना देकर इस मामले में सबूत जुटाए। इससे पहले 28 मार्च को निचली अदालत ने मामले की सुनवाई हर दूसरे दिन करने की आरोपियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इससे अदालती प्रक्रिया में देरी होगी। याचिका में यह भी कहा कि गया है कि उन्हें प्राथमिकी और आरोप-पत्र की हिन्दी में अनुवादित प्रति नहीं मिली है, जबकि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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