राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज केस रद्द, पुलिसवालों को अवमानना का नोटिस

एडवोकेट रजत कल्सन ने मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ हांसी अदालत में पांच सितंबर को पिछले दिनों मुंबई में दिए भाषण के बाद मामला दर्ज करने की याचिका दायर की थी। आदेश पर हांसी के सिटी थाने में सात सितंबर को राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मगर सिटी थाना एसएचओ ने अदालत को उनके क्षेत्र में भाषण नहीं देने की बात कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी थी।
इस पर कोर्ट ने एएसपी को एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश देते हुए दस दिन में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए थे। एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि अदालत ने एएसपी हांसी को एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। बाद में एसएचओ ने 19 अक्टूबर को अदालत में एफआईआर रद्द करने के बावजूद दोबारा से जांच शुरू करने का जवाब दिया। मगर सोमवार को दस दिन पूरे होने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर एडवोकेट रजत कल्सन ने एक याचिका दायर की। इसमें एएसपी और एसएचओ के खिलाफ केस शुरू करने की मांग की। अदालत ने उनकी याचिका पर एसपी हिसार, एएसपी हांसी, एसएचओ सिटी थाना हांसी को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया है।












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