आर्मी चीफ रिश्‍वत मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्रारंभिक जांच

CBI
सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के आरोपों पर सीबीआई ने आज औपचारिक जांच की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया था कि घटिया वाहनों की आपूर्ति को मंजूरी देने के लिए एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने 14 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि सेना प्रमुख की ओर से शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने अज्ञात सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाती है लेकिन इस प्रारंभिक जांच के दौरान एजेंसी के पास किसी संदिग्ध से पूछताछ करने, छापेमारी या गिरफ्तारी के अधिकार नहीं होते।

एजेंसी को कल जनरल सिंह से शिकायत मिली जिसमें कथित रिश्वत मामले की विस्तृत जानकारी दी गई थी जो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने उन्हें पेशकश की थी। तेजिंदर सिंह ने आरोपों से इंकार किया था। सूत्रों ने कहा कि कानूनी मशविरा के बाद एजेंसी ने प्रारंभिक जांच करने का निर्णय किया था। सीबीआई को प्रथमदृष्ट्या अगर किसी गलती का पता चलता है तो वह प्रारंभिक जांच को प्राथमिकी में तब्दील कर सकती है।

सेना प्रमुख ने दावा किया था कि एक लॉबिइस्ट ने उन्हें 14 करोड़ रुपये की पेशकश की थी जिसकी जानकारी उन्होंने रक्षा मंत्री एके एंटनी को दी थी । मंत्रालय ने तब जनरल के आरोपों पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई को दी शुरुआती जानकारी में सेना प्रमुख ने कहा था कि तेजिंदर सिंह की ओर से रिश्वत की पेशकश की गई थी जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें विस्तृत जानकारी, संभावित गवाहों की सूची और मुद्दे से संबंधित दस्तावेज सौंपने को कहा था। करीब दस दिनों के बाद सिंह ने कल सीबीआई को शिकायत भेजी जिसमें उन्होंने रिश्वत की कथित पेशकश के दौरान की घटनाओं का विस्तृत जिक्र किया। जनरल के आरोपों से तेजिंदर सिंह ने इंकार किया और सेना प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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