काजमी से देश की एजेंसी ही करेगी पूछताछ

Journalist Syed Mohammed Ahmad Kazmi
दिल्ली (ब्यूरो)। इजरायली दूतावास कार विस्फोट मामले में किसी भी विदेशी एजेंसी को अहमद काजमी से पूछताछ की इजाजत दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी। तीसहजारी कोर्ट ने यह निर्देश काजमी द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाए गए उस आरोप के जवाब में जारी किये, जिसमें उसने कहा था कि उससे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह विदेशी एजेंसियों को काजमी से पूछताछ की अनुमति न देकर काजमी को किसी भी प्रकार के प्रयोग की वस्तु नहीं बनने देगी। वहीं, अदालत ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि पुलिस द्वारा विदेशी एजेंसियों से जांच के तथ्य सांझा करने पर कोई रोक नहीं है। चूंकि यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हिस्सा है। इसलिये पुलिस अपनी जांच के तथ्य विदेशी एजेंसियों से सांझा कर सकती है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उक्त मामले में काजमी के अधिवक्ता विजय अग्रवाल के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें उसने कहा था कि काजमी से किसी भी तरह की पूछताछ उनकी मौजूदगी में हो। अदालत ने कहा कि यह बेहद ही संवेदनशील मामला है। इस मामले में भारतीय व्यक्ति को विदेशियों ने आतंकी वारदात के लिये इस्तेमाल किया है। ऐसे संवेदनशील मामले की पूछताछ या अन्य बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

वहीं इजरायली दूतावास कार विस्फोट की जांच में अब यह साफ हो गया है कि फरवरी में एक दिन के अंतराल पर बैंकाक तथा भारत में हुए ब्लास्ट एक ही गुट ने अंजाम दिये थे। भारतीय पत्रकार मो. अहमद काजमी के साथ इजरायली दूतावास की रेकी करने वाले मो. सैयद अली मेंहदीअनसदर ने थाइलैंड की यात्रा भी की थी। इस दौरान उसने वहां टारगेट की रेकी की थी। इसके अलावा बैंकाक ब्लास्ट का मास्टर माइंड मसूद सेदाघाट जादेह भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास राजनयिक टॉल यहोशुआ की कार में मैग्नेटिक बम (स्टिकी) चिपकाने वाले हौसंग अफसार ईरानी के लगातार संपर्क में था।

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