हरियाणा में अब 10 बजे लगेगा स्कूल

School
सिरसा/फतेहाबाद। अंबाला के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में 11 विद्यार्थियों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हलचल पैदा हो गई है। नियमों पर ताक पर रखकर स्कूल वाहन चलाने वाले चालकों व स्कूल संचालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज जिले में आरटीओ संतलाल पचार ने यातयात पुलिस सिरसा के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया।

उन्होंने सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार स्कूल वाहन न चलाने के कारण लगभग एक दर्जन वाहनों को इंपाउंड किया है। इंपाउंड होने वाले वाहनों में थ्रीव्हीलर, स्कूल बस व टाटा मैजिक शामिल है। उक्त वाहन सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे थे। कुछ वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था तो किसी वाहन के पूरे कागजात
नहीं थे।

किसी वाहन में हैल्पर नहीं थे। संतलाल पचार ने स्कूल संचालकों को हिदायत दी है कि क्षमता से ज्यादा बच्चों को वाहनों में न बैठाए तथा सभी स्कूल वाहन में हैल्पर नियुक्त किया जाए। समय-समय पर वाहनों की जांच की जाए ताकि फिर से कोई हादसा न हो पाए। जिले के अन्य शहरों में भी पुलिस द्वारा क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

स्कूल का टाइम बदला

ठंड व धुंध को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी तक कुछ जिलों में विद्यालयों का समय बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया है। फतेहाबाद जिला में भी सभी विद्यालयों का समय प्रात 10.00 बजे होगा, इसके साथ-साथ बच्चों को लाने वाले वाहनों में फोग लाइट, वाहन की अच्छी कंडीशन, प्रशिक्षित ड्राइवर, गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा गाड़ी के साथ स्कूल का प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। जो कोई स्कूल इन आदेशों की उल्लघना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला उपायुक्त एमएल कौशिक ने आज अपने कार्यालय में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों व अधिकारियों की
एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

उपायुक्त ने कहा कि गत दिनों अंबाला में हुए दर्दनाक हादसे में अनेक बच्चों की जान चली गई है। ऐसी घटनाओं की पुर्नावृति न हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिक ठंड व धुंध को देखते हुए सभी स्कूलों का समय प्रात : 10.00 बजे निर्धारित किया गया है। सभी स्कूल संचालक बच्चों को लाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच पड़ताल करें। वाहनों की अच्छी कंडीशन हो, ड्राइवर के पास लाइसेंस हो तथा उसका वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

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