19 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें माया: कोर्ट

न्यायालय ने इस बाबत अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिये हैं। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति एस सी चौरसिया की खंडपीठ ने 101 पृष्ठ का यह महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं पर एक साथ सुनाया। इससे पहले, दो दिसम्बर को अदालत ने इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उसी दिन, राज्य सरकार ने अदालत को दिये वचन (अंडरटेकिंग) में कहा था कि वह राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव दो माह बाद करा देगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने अदालत में वचन दिया कि राज्य सरकार अभी एक हफ्ते तक जनगणना विभाग से 2011 के आंकड़े मिलने का इंतजार करेगी और अगर वे आंकड़े नहीं मिले तो उसके बाद 45 दिन में आरक्षण इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करके वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चुनाव कराने के लिये सरकार अधिसूचना जारी कर देगी।












Click it and Unblock the Notifications