दिल्‍ली हाईकोर्ट ने नहीं दी कनिमोझी को जमानत

Delhi High Court Rejected kanimozhi's bail plea
दिल्‍ली। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 2जी स्‍पेक्‍ट्रम घोटाले में शामिल कनिमोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन्‍हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। राज्‍य सभा से डीएमके की सांसद कनिमोझी की कलैग्नर टीवी में हिस्‍सेदारी है। उन्‍हें इस चैनल के माध्‍यम से साजिद बलवा की रियल इस्‍टेट कंपनी से 214 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

तिहाड़ जेल में बंद कनिमोझी पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 30 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आज हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश अजित भरीहोक ने कनिमोझी को जमानत देने से मना कर दिया। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद कनिमोझी ने 23 मई को दिल्‍ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट से भी जमानत न मिलने के बाद अब कनिमोझी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। 2जी स्‍पेक्‍ट्रम घोटाल और रिश्‍वत लेने के मामले में 20 मई से तिहाड़ में रह रही कनिमोझी अपने वकील से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकती हैं।

कनिमोझी के साथ कलैग्नर टीवी के एमडी शरद कुमार भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। कनिमोझी और शरद कुमार के कलैग्नर टीवी टीवी में 20-20 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी है। बाकी की 60 प्रतिशत हिस्‍सेदारी कनिमोझी की मां के नाम पर है।

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