दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी कनिमोझी को जमानत

तिहाड़ जेल में बंद कनिमोझी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 30 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आज हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश अजित भरीहोक ने कनिमोझी को जमानत देने से मना कर दिया। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद कनिमोझी ने 23 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट से भी जमानत न मिलने के बाद अब कनिमोझी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाल और रिश्वत लेने के मामले में 20 मई से तिहाड़ में रह रही कनिमोझी अपने वकील से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकती हैं।
कनिमोझी के साथ कलैग्नर टीवी के एमडी शरद कुमार भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। कनिमोझी और शरद कुमार के कलैग्नर टीवी टीवी में 20-20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। बाकी की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कनिमोझी की मां के नाम पर है।
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