सीडब्‍लूजी घोटाला: तिहाड के वीआईपी नम्‍बर 1 कलमाडी की याचिका नामंजूर

Suresh Kalmadi
दिल्‍ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक विशेष न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से सम्बद्ध भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और इसी मामले में सह-आरोपी एएसवी प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कलमाडी की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई विशेष अदालत के न्‍यायधीश तलवंत सिंह ने कहा कि कलमाडी पर लगाये गये आरोप गंभीर है क्‍योंकि उन्‍होंने देश को नुकसान पहुंचाया है।

वहीं दूसरी तरफ कलमाडी के साथ-साथ आयोजन समिति के पूर्व संयुक्त महानिदेशक प्रसाद की भी याचिका खारिज कर दी गई। इन दोनों को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। कलमाडी और प्रसाद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कलमाडी सहित आठ लोगों और दो कम्पनियों को आरोपी बनाया गया है।

सभी आरोपियों पर खेलों के दौरान एक स्विस कम्पनी को स्कोर, टाइमिंग और रिजल्ट प्रणाली से जुड़ा 141 करोड़ रुपये का अधिक मूल्य का ठेका दिलाने का आरोप है, जिसके कारण सरकार को लगभग 90 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी काम के लिए एक अन्य कम्पनी ने 50 करोड़ रुपये के खर्च के साथ आवेदन किया था लेकिन कलमाडी और उनके साथ सहआरोपी बनाए गए आयोजन समिति के अधिकारियों जानबूझकर स्विस कम्पनी को ठेका दिलाने के लिए जमीन तैयार की, जिसके कारण सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है।

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