2 जी घोटाला : रतन टाटा और करूणानिधि की बीवी को क्लीन चिट

Special court rejects plea to probe Radia, Ratan Tata's role.
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े घोटाले 2जी स्पैक्ट्रम मामले की विशेष अदालत से आज कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि इस घोटाले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने टाटा सुप्रीमो रतन टाटा , रिलांयस रिलायंस एडीएजी के मालिक अनिल अंबानी और कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को आरोपी बनाने की मांग खारिज कर दी है।

यहां आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने भी कोर्ट में रतन टाटा के पक्ष में बात करते हुए कहा था कि 2जी स्पैक्ट्रम मामले में टाटा ने नियमों की अनदेखी नहीं की है। और तो और विशेष अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल को भी आरोपी नहीं माना है। सीबीआई पहले ही अम्मल को क्लीचिट देते हुए उन्हें मामले में गवाह बना चुकी है।

पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने उद्योगपति टाटा, अंबानी व अन्य को आरोपी बनाने के लिए दाखिल शिकायत को आधारहीन बताते हुए दोनों शिकायतकर्ताओं पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है। अदालत के इस फैसले के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों ने आश्चर्यजनरूप से तेजी पकड ली और तो और जो शेयर पिछले काफी समय से पीछे चल रहे थे उनमें तेजी से इजाफा हुआ है।

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