हसन अली का हंसना बंद, सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कोर्ट द्वारा कर चोरी के आरोपी हसन अली को जमानत दिये जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने कहा कि असाधारण परिस्थितियां पैदा होने के कारण ऐसा किया जा रहा है और प्रवर्तन निदेशालय अली के खिलाफ अवैध धन के मामले से जुड़ी जटिलता की जांच कर रहा है।
हम आपको बता दें कि देश के करीब 800 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा कर ऐश की जिंदगी काट रहे हसन अली को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। यही नहीं निचली अदालत ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के हसन अली को कैसे गिरफ्तार किया।












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