गोधरा कांड के दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.आर.पटेल ने दोषियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। सजा एक मार्च को सुनाई जाएगी।
एक विशेष त्वरित अदालत ने मंगलवार को गोधरा मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था और 63 लोगों को बरी कर दिया था।
ज्ञात हो कि फरवरी 2002 में अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या एस-6 पर गोधरा स्टेशन के पास अज्ञात भीड़ ने हमला बोल दिया था। बोगी में लगी आग के कारण 59 यात्री जिंदा जल गए थे। मृतकों में अधिकांश कार सेवक शामिल थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात राज्य में भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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